*दिल्ली नगर निगम ने बल्क वेस्ट जेनरेटर के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया*
*बल्क वेस्ट जेनरेटर को एमसीडी 311 ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है, ताकि कचरे का पृथक्करण और उचित निपटान सुनिश्चित किया जा सके*
*एमसीडी का लक्ष्य लैंडफिल पर कूड़े के बोझ को कम करना, पर्यावरण हितैषी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है*
नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार बल्क वेस्ट जेनरेटर (बी.डब्ल्यू.जी) के अनिवार्य पंजीकरण और उचित संचालन की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य सतत अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और लैंडफिल साइटों पर कूड़े के बोझ को कम करना है। सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी संस्थानों आदि सहित सभी पात्र संस्थाओं को, जिनकी अपशिष्ट उत्पादन दर 100 किलोग्राम प्रति दिन से अधिक है, एमसीडी के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।
पंजीकरण प्रक्रिया एमसीडी 311 ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जो एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। बी.डब्ल्यू.जी स्रोत पर कचरे को अलग करने, गीले कचरे को उसी स्थान पर संसाधित करने और सूखे कचरे तथा अवशिष्ट कचरे को अधिकृत निगम कचरा संग्रह एजेंसियों को सौंपने के लिए जिम्मेदार हैं। एमसीडी ने पंजीकरण प्रक्रिया की देखरेख करने, बी.डब्ल्यू.जी संचालन की निगरानी करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम गठित की है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अक्षरशः अनुपालन किया जाए, जिसमें उचित अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2017 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाने सहित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली नगर निगम सभी पात्र अपशिष्ट उत्पादकों से आग्रह करता है कि वे शीघ्र पंजीकरण करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाएं। पंजीकरण विवरण, दिशानिर्देश और संबंधित जानकारी आधिकारिक एमसीडी वेबसाइट या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यावरण प्रबंधन विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
इन उपायों को लागू करके, एमसीडी का लक्ष्य दिल्ली में स्वच्छ, हरित और सतत वातावरण को बढ़ावा देना है। निगम इस महत्वपूर्ण पहल में सभी हितधारकों का सक्रिय सहयोग चाहता है, जो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने और लैंडफिल साइटों पर बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।